UP News: लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मिक्स्ड लैंड यूज़ नीति को मंज़ूरी दे दी है। अब शहरों में एक ही भूखंड पर आवास के साथ दुकान या व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
मिक्स्ड लैंड यूज़ को मंज़ूरी
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर तथा छोटे शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर यह व्यवस्था लागू होगी।100 वर्ग मीटर तक आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक उपयोग के लिए नक्शा पास कराना ज़रूरी नहीं होगा, केवल प्राधिकरण में पंजीकरण पर्याप्त रहेगा। 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए “ट्रस्ट-बेस्ड” स्व-स्वीकृति का प्रावधान है।
बेसमेंट में व्यापार की अनुमति
FAR नियमों में ढील दी गई है, जिससे ऊँची इमारतों और अधिक निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। बेसमेंट में भी व्यापार की अनुमति दे दी गई है।यह निर्णय छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स और होम-ऑफिस चलाने वालों के लिए वरदान साबित होगा।









