Join Whatsapp Group

Delhi Vehicle Rule: जब्त गाड़ियां वापस मिलेंगी, जानें सरकार की नई शर्तें और डेडलाइन

Delhi Vehicle Rule: दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की जब्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पहले यह नियम 1 जुलाई 2025 से सख्ती से लागू किया गया था। इस फैसले के तहत न सिर्फ ...

Published

Delhi Vehicle Rule: जब्त गाड़ियां वापस मिलेंगी, जानें सरकार की नई शर्तें और डेडलाइन

Delhi Vehicle Rule: दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की जब्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पहले यह नियम 1 जुलाई 2025 से सख्ती से लागू किया गया था। इस फैसले के तहत न सिर्फ पुरानी गाड़ियां जब्त की जा रही थीं, बल्कि उन्हें पेट्रोल पंप से ईंधन देना भी बंद कर दिया गया था।

लोगों ने नियम की आलोचना

इस नियम की व्यापक आलोचना हुई, खासकर उन लोगों से जिन्होंने वर्षों पहले महंगी गाड़ियां खरीदी थीं और जो आज भी अच्छी हालत में हैं। एक व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसने 85 लाख की कार को महज 2.5 लाख में बेच दिया क्योंकि उसे लगा कि दिल्ली में अब वह गाड़ी नहीं चला पाएगा और स्क्रैप ही करना पड़ेगा।

सरकार की सख्ती

सरकार की सख्ती की वजह से कई गाड़ियां जब्त हो गईं जिससे वाहन मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब इस नियम को लेकर सरकार ने अस्थाई रूप से ब्रेक लगाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि यह नियम अब 1 नवंबर से लागू होगा ताकि इसे पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय में लागू किया जा सके।

जब्त गाड़ियां वापस पा सकते हैं

इस दौरान सबसे अहम सवाल यह उठा कि जो गाड़ियां पहले ही जब्त हो चुकी हैं, क्या उनके मालिक उन्हें वापस पा सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें गाड़ी छुड़वाने की प्रक्रिया बताई गई है।वाहन मालिक को एफिडेविट देना होगा कि वह अपनी गाड़ी दिल्ली से बाहर ले जाएगा और भविष्य में दिल्ली में उसका उपयोग नहीं करेगा। साथ ही ₹10,000 का चालान भरना होगा। इसके अलावा गाड़ी जब्त करते समय जो टोइंग और पार्किंग का खर्च आया है, वह भी वाहन मालिक को देना होगा।इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद गाड़ी को सराय काले खान की स्क्रैप यार्ड, पिट नंबर 5 से छुड़ाया जा सकता है। यह सुविधा केवल 1 नवंबर 2025 तक उपलब्ध है। उसके बाद यह राहत वापस ले ली जाएगी और गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा।

गाड़ी वापिस लेने की जरूरी शर्ते

पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जब्त गाड़ियां वापस मिल सकती हैं, लेकिन यह शर्तों पर आधारित होगा। सबसे जरूरी शर्त यही है कि गाड़ी को दिल्ली में दोबारा न चलाया जाए।अगर आपकी गाड़ी जब्त हो चुकी है तो यह अंतिम मौका है उसे छुड़ाने का। समय रहते प्रक्रिया पूरी करें, आवश्यक दस्तावेज जमा करें और भुगतान करके अपनी गाड़ी वापस लें। अगर आपने यह मौका चूक दिया, तो आपकी गाड़ी स्क्रैप कर दी जाएगी।

बतौर पत्रकार जुड़िए न्यूज़ एमपी तक से

Apply Form