डिंडौरी जिले के लुटगांव प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक डुमारी लाल परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डॉ. संतोष शुक्ला द्वारा की गई, जिसमें शिक्षक पर विद्यार्थियों से शाला प्रांगण में रखी ईंटों की ढुलाई कराने का आरोप है।निलंबन का कारण शिक्षक डुमारी लाल परस्ते पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों का उल्लंघन किया और विद्यार्थियों से श्रम कराकर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती। यह कार्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 और 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी कारण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।निलंबन की शर्तेनिलंबन अवधि के दौरान शिक्षक डुमारी लाल परस्ते का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डिंडौरी रखा गया है।इस अवधि में उन्हें नियमित रूप से जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।आगे की जांच के आधार पर आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे।
डिंडौरी: प्राथमिक शिक्षक निलंबित, विद्यार्थियों से कराया श्रम
डिंडौरी जिले के लुटगांव प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक डुमारी लाल परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग डॉ. संतोष शुक्ला द्वारा की गई, जिसमें शिक्षक पर विद्यार्थियों से शाला प्रांगण में रखी ईंटों की ...

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