FSSAI New Rules: दोस्तों FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अभी एक दिन पहले यह प्रेस नोट जारी किया गया और इसमें हमारे देश भर की 70 से भी ज्यादा ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि खाने-पीने की चीजें बेचती हैं। खाने-पीने के सामान ऑनलाइन बेचती हैं। तो ऐसे में अगर आप भी खाने-पीने की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चाहे प्रोटीन, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, भोजन वगैरह कुछ भी खाने-पीने के सामान अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि एफएससीआई ने इन सभी कंपनियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर जो हमने यह नियम जारी किए इनका उल्लंघन किया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। आइए देखते हैं और जानते हैं समझते हैं कि आखिर खाद्य नियामक प्राधिक FSSAI की तरफ से ई-कॉमर्स कंपनियों को किन नियमों को लेकर चेतावनी दी गई है।
FSSAI New Rules
सबसे पहला आदेश तो यह जारी किया कि अब सभी जो ई-कॉमर्स प्लेटफार्म है जो खाने पीने की चीजें भेजते हैं उन कंपनियों को अपना फूड सेफ्टी लाइसेंस दिखाना होगा और वेयर हाउस का डाटा भी दिखाना होगा। एफएसएसआई ने कहा कि फूड पैकिंग और डिलीवरी करने वालों को भी हाइजीन की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि खानेपीने की चीजों को लेकर हजीन मेंटेन रह सके।FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की तरफ से भारत में काम करने वाले सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा है
रजिस्ट्रेशन नंबर साफ दिखाना होगा
एफएससीआई का लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर साफ-साफ खाने के पैकेट पर डिस्प्ले करना होगा। और यह प्लेटफार्म जो खानेपीने की चीजों को जिन गोदाम वगैरह में रखते हैं, जहां स्टोरेज करते हैं, तो fस्कोस पोर्टल पर यह डाटा भी अपलोड करना होगा। हाल ही में महाराष्ट्र और पुणे में जेप्टो और ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए थे। नियमों का उल्लंघन करने के चलते। तो अब जो भी राशन पानी पहुंचाने वाली कंपनियां है उस पर यह एफएससीआई ने डंडा चलाया। गोदाम खाने के स्टोरेज वगैरह को चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेगा। देश भर की ई-कॉमर्स कंपनियों को हिदायत दी कि अपने प्लेटफार्म पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, क्वालिटी, सुरक्षा और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता ना करें।









